MP New Covid Guidelines: मध्य प्रदेश में नई Corona Guidelines जारी, जानिए कहां-कितनी मिलेगी छूट
मध्य प्रदेश में बढ़ते Corona मामलों को रोकने के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी की है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते Corona मामलों को रोकने के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को नई Corona Guidelines जारी की है। नई Corona Guidelines के मुताबिक, आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़ बाकी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाए जाएं। बढ़ते Corona संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने नई Guidelines जारी करते हुए कहा कि आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएं।
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आईटी कंपनियों बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट को छोड़कर बाकी प्राइवेट ऑफिस को भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑटो और ई रिक्शा में दो Passenger taxi और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो Passenger को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है। आज यानि 20 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, देश में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को एकत्रित होना पूर्णतया वर्जित है।
वहीं बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे-छोटे समूहों में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की छूट दी गई है। किराना के थोक व्यापारी उठकर किराना दुकानों में सामग्री दे सकते हैं। सरकार के मुताबिक नई Guidelines की वजह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।
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