Top News

सोशल साइटस पर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने पर धारा 163 के तहत प्रतिबंधBan on circulating objectionable messages on social media sites under Section 163.

 राधेश्याम देवड़ा

शाजापुर/ जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रो, विडियो एवं ऑडियो संदेशो आदि पर नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं।

जिसके तहत फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों विडियों एवं आडियों, संदेशो आदि जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्ववेदित हो ऐसे पोस्ट को शेयर, फॉरवर्ड, लाइक ना करे, ना ही प्रसारित करें। व्हाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें, ग्रुप एडमिन व्हाटसएप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, विडियों ग्रुप में शेयर करता है, तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।

सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें। किसी भी अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं की पोस्ट को प्रसारित न करें।


यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 12 मार्च 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित साथ ही जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया हैं।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने के लिए शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post