राधेश्याम देवड़ा
शाजापुर/ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर, मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 (3) के तहत आदेश पारित किया गया है। जिसके तहत शाजापुर कस्बे के सर्वे क्रमांक 193 (रकबा 0.136) एवं सर्वे क्रमांक 194 (रकबा 0.084) के वर्तमान इन्द्राज को निरस्त करने के आदेश दिये हैं। साथ ही उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः उसके मूल स्वरूप "शासकीय आबादी /पड़ती" के रूप में दर्ज करने तथा अनावेदक श्री साबिर वारसी पुत्र शमीम वारसी निवासी शाजापुर द्वारा किए गए अतिक्रमण (आरा मशीन) को हटाकर भूमि का कब्जा शासन द्वारा लेने के भी आदेश दिए है।
कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने तहसीलदार तहसील शाजापुर को राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन तत्काल न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर को भिजवाने के निर्देश दिए है। उक्त आदेश आज 11 मार्च 2026 को जारी किया गया है।
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