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नेशनल लोक अदालत 14 मार्च कोNational Lok Adalat on March 14

 राधेश्याम देवड़ा

शाजापुर/ आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री आनंद कुमार तिवारी के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती नमिता बौरासी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद से संबंधित संपत्ति कर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिभार ( सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही हैं। इसके अंतर्गत संपत्ति कर के 50,000 रूपये तक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट, 50,000 रूपये से अधिक एवं 1,00,000 रूपये तक के प्रकरणों में 50 प्रतिशत छूट तथा 1,00,000 रूपये से अधिक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के 10,000 रूपये तक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट, 10,000 रूपये से अधिक एवं 50,000 रूपये तक के प्रकरणों में 75 प्रतिशत छूट तथा 50,000 रूपये से अधिक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी।

यह छूट वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) के रूप में प्रदान की जाएगी तथा छूट उपरांत शेष राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा की जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।

आमजन से अपील की गई है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन द्वारा प्रदान की जा रही इस छूट का लाभ उठाते हुए अपने संपत्ति कर एवं जलकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण कराएं।

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