थाना प्रभारी पंकज तिवारी की सख्ती के बाद पुलिस ने तैयार किया था इस्तगासा, न्यायालय ने चालक को दी तगड़ी आर्थिक चपत
आदर्श मेवाड़े दबंग देश
मंडलेश्वर। पवित्र नर्मदा घाट की शांति भंग कर तेज रफ्तार बुलेट से हुड़दंग मचाने वाले युवक को कानून का कड़ा सबक मिला है। गत 20 मार्च 2026 को नर्मदा घाट क्षेत्र में मॉडिफाइड बुलेट (MP 10 ZC 3831) से दहशत फैलाने वाले चालक लोकेश पिता गजराज तंवर, निवासी मंडलेश्वर के विरुद्ध पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस्तगासे पर माननीय न्यायालय मण्डलेश्वर ने सख्त फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ने सार्वजनिक स्थल पर श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के मामले में दोषी वाहन चालक पर 13,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी पंकज तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने घाट क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर इस वाहन को जब्त किया था
, जो मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकालकर अशांति फैला रहा था। पुलिस की इस प्रभावी कार्यवाही और न्यायालय के इस कड़े जुर्माने ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नगर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर यातायात नियमों का उल्लंघन और हुड़दंगबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना प्रभारी श्री तिवारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

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