Top News

कलेक्टर ने किया कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय- विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी...The Collector issued a prohibitory order prohibiting the storage and sale of carbide guns

दबंग देश अनिल शर्मा  

विदिशा/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने विदिशा जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय- विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने पटाखे, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।

      मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से प्राप्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन तैयार कर विक्रय किये गए हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने विदिशा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।



    कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करेंगे और ना ही क्रय करेंगे।

    किसी भी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील, पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे

Post a Comment

Previous Post Next Post