दबंग देश खबर का असर
गोल्डी राठौर, राहुल मोहिते
इंदौर | 31 मार्च, 2026
शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राशन की अफरा-तफरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अवैध परिवहन करते आरोपी को पकड़ा है, बल्कि संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
आज दिनांक 31 मार्च को प्राप्त गोपनीय सूचना और शिकायतों के आधार पर थाना छत्री बाग पुलिस ने एक दुपहिया वाहन (स्कूटी क्रमांक MP 09 UC 7396) को रोका। वाहन चालक मोहम्मद साहिल (पिता मोहम्मद सलीम) के पास से 1.47 क्विंटल शासकीय फोर्टीफाइड चावल बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान साहिल ने कबूल किया कि उसने यह चावल टाट पट्टी बाखल स्थित कंट्रोल की दुकान से अवैध रूप से खरीदा था।
दुकान की जांच में मिली भारी अनियमितता
आरोपी के बयान के आधार पर प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 909093 (श्री राम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, टाट पट्टी बाखल) पर दबिश दी। जांच टीम को दुकान के स्टॉक और रिकॉर्ड में भारी अंतर मिला:
चावल: 1.24 क्विंटल (स्टॉक से अधिक)
गेहूं: 3.48 क्विंटल (स्टॉक से अधिक)
नमक: 3.73 क्विंटल (स्टॉक से अधिक)
कठोर कार्रवाई: निलंबन
दुकान के विक्रेता मयूर दराडे द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों को राशन बेचने और अवैध व्यापार में लिप्त पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है:
*दुकान का निलंबन:* दुकान का प्राधिकार (Authorization) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कानूनी मामला: विक्रेता मयूर दराडे और स्कूटी चालक मोहम्मद साहिल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
*राशन पर्ची पर संकट:
आरोपी साहिल द्वारा PDS चावल का अवैध क्रय और परिवहन करने के कारण उसकी राशन पर्ची की भी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उसकी पात्रता पर्ची निरस्त करने की अलग से कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की चेतावनी:
"शासकीय राशन गरीबों के हक का है। इसकी कालाबाजारी या अफरा-तफरी करने वाले किसी भी व्यक्ति या विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा।"

Post a Comment