समाधान आपके द्वार" योजना अंतर्गत आज आयोजित शिविर में 17 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ More than 17 thousand cases were resolved in the camp organized today under the 'Samadhan Aapke Dwar' scheme.

 "समाधान आपके द्वार" योजना अंतर्गत आज आयोजित शिविर में 17 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ

राधेश्याम देवड़ा  | दबंग देश

शाजापुर/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज 24 फरवरी 2024 को "समाधान आपके द्वार" योजना अंतर्गत शिविर एवं लोक अदालत का आयोजन किया गया है। समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत राजस्व, पुलिस, वन, नगरीय निकाय,

 विद्युत के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस शिविर में राजस्व, पुलिस, वन, नगरीय निकाय, विद्युत एवं न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकरणों का 17 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकर

विद्युत के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस शिविर में राजस्व, पुलिस, वन, नगरीय निकाय, विद्युत एवं न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकरणों का 17 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकर

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में कलेक्टर ने गांव के पटवारी, पुलिस आरक्षक, विद्युत कम्पनी के लाइनमेन और कोटवार की सदस्यता वाले क्लेस्टर का गठन करने संबंधी आदेश जारी कर गठित क्लस्टर दल

 अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों में ग्रामीणों से चर्चा कर उनके विवादों एवं शिकायतों की जानकारी प्राप्त की गई, जिसके आधार पर आपसी समझौते से विवादों का निराकरण उनके घर-घर जा कर करवाया गया।

उल्लेखनीय है कि समाधान आपके द्वार योजना का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर उत्पन्न विवादों का त्वरित निराकरण करना है, जो आयोजित शिविर में किया गया, ताकि आमजन को आर्थिक एवं मानसिक क्षति से बचाया जा सके और उन्हें विभागों के चक्कर काटकर समय की बर्बादी न करना पड़े। इस शिविर में विद्युत विभाग के निम्न दाब कनेक्शन, 

मीटर बंद या खराब होना, विच्छेद, विद्युत चोरी एवं बकाया बिल की राशि वसूली, राजस्व विभाग के फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बटवारा आदेश के पश्चात् नक्शों में बटांकन / तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, 

नामांतरण के मामलों, पुलिस विभाग भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45 ) की धाराओं के अधीन राजीनामा योग्य दण्डनीय अपराधों का शमन, धारा 320 (2) द. प्र. सं. से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण, अन्य दाण्डिक अधिनियमतियों यथा— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मोटर यान अधिनियम 1988, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915. लोकशांति भंग के मामले, 

साधारण मारपीट आदि नगरीय निकाय विभाग से संबंधित सेवाओं जैसे- जलकर, संपत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली के प्रकरण जैसे प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत एवं शिविर' में नगरीय निकाय से संबंधित सम्पत्ति कर एवं जलकर के प्रकरणों में छूट लाभ लेने के लिए 

शिविर स्थल पुरानी नगर पालिका प. दीनदायल उपाध्याय भवन में लोगों की भीड़ काउन्टर पर दिखी तथा लोगों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। उक्त शिविर में माध्यम से एक ही स्थान पर आमजन को नगरीय निकाय के प्रकरण, आधार कार्ड, आयुषमान कार्ड, समग्र आईडी, भूअधिकार ऋण पुस्तिका, आदि से संबंधित शिकायातों का निराकरण तत्काल किया जाकर 17000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया।

  इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री राजेंद्र देवड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती हर्षिता जैन, अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी भी उपस्थित थे।

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