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कलेक्टर ने नरवाई (पराली जलाना) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया ....The Collector issued an order prohibiting the burning of stubble (parali) with immediate effect.

 दबंग देश अनिल शर्मा 

विदिशा -- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 163 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह विदिशा जिले

की भौगोलिक, राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या भूमिस्वामी द्वारा फसल काट लेने के उपरांत खेतों में शेष रहे डंठलो नरवाई (पराली) को खेत से साफ करने हेतु आग लगाये जाने व खेतो में नरवाई (पराली जलाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। 


    उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता - 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होगा तथा उल्लंघनकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

    उप संचालक, कृषि विदिशा द्वारा यह अवगत कराया था

कि जिला विदिशा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाली खेतों में फसल काटने के बाद खेत में लगे हुये रबी फसल के डंठल जलाने के लिये कृषकों द्वारा खेत में आग लगाकर खेत साफ किये जा रहे है, जिसके कारण आसपास के ग्रामों में वन संपदा के जलने का भय बना रहता है, साथ ही खलिहानो से गुजर रही विद्युत लाईनों में स्पार्किंग आदि होने से आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण अकारण ही जानमाल की क्षति होने का खतरा

बना रहता है।

   जारी आदेश में यह भी स्पष्ट है कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले में भूमिस्वामियों द्वारा गेहूं की फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर, रीपर/रीपर कम बाईण्डर का उपयोग करने के पश्चात थ्रेसिंग करते समय जो भूसा निकाला जाता है, उसके आसपास पानी की टंकियों में मोटर इत्यादि लगाकर पाईप से सिंचाई करने एवं अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य किया जाता है।

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