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आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोविड -19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 700 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। IRT-PCR test is done in sample collection laboratory of Kovid-19 test, then the examination fee will be charged Rs 700 per patient.

आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोविड -19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 700 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा।

 यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त Charge 200 रूपए लिया जा सकता है।

भोपाल    यह आदेश वर्तमान में कोविड -19 जांच के किट्स, कंज्युमेबल की दरों में निरन्तर कमी देखते हुये समस्त निजी आरटी-पीसीआर, आई.सी.एम.आर. एवं एनएबीएल द्वारा निजी प्रयोगशालाओं एवं मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड -19 जांच के लिए आरटी-पीसीआर एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के पुनरीक्षित शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं, रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन, अधिनियम, एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम  के संबंध में नवीन नियम लागू किए गए हैं।

    आदेश अनुसार शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट Shulk, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. kit एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है। रेपिड एन्टीजन टेस्ट से कोविड-19 जांच यदि अस्पताल, प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 300 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिया जा सकता है। उक्त शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क,  कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट or अन्य समस्त कर Sahiit का शुल्क सम्मिलित है।

    Covid -19 की आर.टी.-पी.सी.आर जांच And रेपिड एन्टीजन Test के संबंध Me भारत सरकार, राज्य सरकार एवं I.C.M.R. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकाल एवं गाईडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सेम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाईल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आर.टी.पी.सी.आर. App  पर अपलोड Karte हुये संधारित Hogi एवं उक्त सूचना गोपनीय रखी जाएगी। निजी जांच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों द्वारा कोविड-19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं आई.सी.एम.आर. के साथ वास्तविक समय आधार पर आई.सी.एम.आर.पोर्टल Pr साझा करते हुये आर.टी.पी.सी.आर. App pr भी तत्काल Upload होगा। जांच के परिणाम की सूचना जांच का परिणाम आने के बाद संबंधित Marij को तत्काल दिया जाएगा।

    जांच में मरीज के Covid -19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित आई.डी.एस.पी. सेल को तत्काल दी जाएगी। निजी जांच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों द्वारा आर.टी.पी.सी.आर. मशीन से उत्पन्न समस्त डाट, ग्राफ एवं किट्स के बैच नम्बर के रिकार्ड सुरक्षित रखें जाएगे ताकि आवश्यक होने पर भविष्य में इसका सत्यापन, जांच की जा सकेगी। निजी जांच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा जांच की उक्त निर्धारित दरें सहज दृश्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये। निजी जांच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाए। कोविड -19 की आर.टी.-पी.सी.आर. एवं रेपिड एन्टीजन जांच की उक्त निर्धारित Rate तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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