सरकारी कार्यालय 5 दिन चलेंगे शुक्रवार रात 9:00 से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन आदेश जारीGovernment office will run for 5 days, Friday night from 9:00 am to 6:00 am, lockdown order issued

 सरकारी कार्यालय 5 दिन चलेंगे शुक्रवार रात 9:00 से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन आदेश जारी

             दबंग देश  गजेन्द्र माहेश्वरी

 नीमच :-  कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शहर में धारा 144 लागू करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं।

 यह है गाइडलाइन :- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार राज्य में कोव5 19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के मध्यप्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश एवं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिनांक 01/04/ 2021 में कोविड-19 रोकथाम के विषय में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। अतः उक्त निर्देशों में लिए गए निर्णय के परिपालन में वर्तमान परिस्थितियों के परिदृश्य में सार्वजनिक स्थलों पर लोगजनों की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

 अतःमें मयंक अग्रवाल जिला मजिस्ट्रेट नीमच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों को उपयोग में लाते हुए संपूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं। शाशकीय कार्यालय के संबंध में :- कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त शाशकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक प्रातः 10:00 से शाम 6:00 बजे तक लगेंगे। शनिवार रविवार को भी शाशकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा अस्पताल, बिजली विभाग, दुरभाष विभाग, नगरपालिका को छूट रहेगी। 2. दुकान/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में :- नीमच जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक नगरीय क्षेत्र की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन के दिन केवल आवश्यक वस्तु दूध डेयरी मेडिकल की दुकानें एवं पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक केंद्र प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा।

 जिले में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:00 बजे से सोमवार प्रातः 6:00 बजे तक नगरीय क्षेत्र में लॉक डाउन रहेगा।  3.कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन /पुलिस, नगरपालिका के अमले द्वारा निरंतर प्रचार प्रसार किया जावे। नगरपालिका के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु जागरूक किया जावे व पुलिस द्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर के उद्घोषणा की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको टोको अभियान चलाया जाए। यह देखने में आ रहा है कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर दुकानो आदि में लोग मास्क ठीक से नहीं पहन रहे हैं तथा मास्क मात्र दिखावे तू मुंह के नीचे लटका रखते हैं। मास्क के सही उपयोग के तहत मास्क से मुंह एंव नाक दोनों ढके होना चाहिए। 

अति आवश्यक होने पर सामाजिक / सांस्कृतिक आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह विभाग  मध्यप्रदेश शासन के परिपत्रों  अनुसार 100 व्यक्तियों के आयोजन के लिए आयोजकों को संबोधित अनुविभागीय अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु रोको टोको कार्यक्रम अर्थात मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना एवं समय-समय पर हाथ सेनेटाइज करना कार्यक्रम विभिन्न माननीय जनप्रतिनिधियों,कर्मचारी,अधिकारी, सम्मानीय धर्मगुरुओं, मीडिया साथी, एनसीसी एन एस एस  विभिन्न स्वंय सेवी संस्थाओ एंव स्वयं सहायता समूहो द्वारा स्वमेव अपने प्रभाव का व्यवसायिक क्षेत्र क्षेत्रों चलाया जाएगा।

 आगामी आदेश तक प्रत्येक शनिवार, रविवार जिला नीमच पूर्ण रूप से पूर्व आदेशानुसार लाकडाउन रहेगा तथा सप्ताह के अन्य दिनों  में भी सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक  आदि कार्यक्रम जैसे जुलूस गैर मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे । किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे जो समूह में होते तो तथा प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे के उपरांत केवल अत्यावश्यक सेवा हेतु ही शहर में आवाजाही की जावेगी। सभी धर्मों के धर्म स्थलों के प्रबंधकों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जहां पर भी व्यक्ति की भीड़ में कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन हो रहा है 

ऐसे धर्म स्थलों को तत्काल अस्थाई/ आंशिक रूप से बंद किए जाने हेतु प्रबंधक अधिकृत रहेगे। सार्वजनिक परिवहन में बगैर मास्क  के यात्री पाए गए तो बस मालिकों को विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी ता तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेंन करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 144 के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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